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प्रमोद तिवारी समेत कई नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा कोर्ट

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Pramod Tiwari
लखनऊ। राहुल गांधी की रैली में एक युवक की पिटाई करने वाले कांग्रेस नेताओं ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना बढ़ जायेगा। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब हाईकोर्ट इन नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा। जेल जाने से घबराये इन मंत्रियों ने न्यायालय से गुहार लगायी है। अब कोर्ट बुधवार को इन नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा। इलाहाबाद के झूंसी में आयोजित रैली के दौरान जब कुछ युवक राहुल गांधी की सुरक्षा में घुसकर काले झंडे दिखाने लगे तो कांग्रेसी नेता केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जतिन प्रसाद, केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री आर.पी.एन.सिंह ,प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता प्रमोद तिवारी व विधायक नसीब पठान ने इन युवकों को दौड़ा कर पीटा।

अभिषेक यादव नामक युवक जो कि सपाई कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जब इन नेताओं की गिरफ्त में आया तो सबने मिलकर बुरी तरह लात-घुसों से उसकी पिटायी की। मारपीट के आरोप में शिकायतकर्ता अभिषेक यादव ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। इन नेताओं पर आई.पी.सी. की धारा 147, 141, 323, 504 तथा 7 क्रिमिनल ला एमेण्डमेंटस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह विश्वविद्यालय छात्रसंघ बहाली के लिए राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहा था, उसी दौरान इन नेताओं से उससे मारपीट की।

बहरहाल गिरफ्तारी के आदेश से घबराये इन नेताओं ने बृहस्पितवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपील की कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाये। मंगलवार को याचिका की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अभिषेक यादव के अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर करने का अदालत से समय मांगा। याचिका में कांग्रेस नेताओं ने झूंसी थाने में अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है तथा इस प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है।

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English summary
The Allahabad high court on Tuesday adjourned hearing on a writ petition filed by two Union ministers, leader of Congress Legislative Party in UP assembly Pramod Tiwari and others, till Wednesday.
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