यूपी वालों को भिखारी कहने वाले राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज

Case against Rahul Gandhi on UP remark
लखनऊ। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने यूपी वालों से फूलपुर में सवाल किया कि आखिर कब तक वह दूसरों पर निर्भर रहेंगे। वो महाराष्ट्र जाकर कब तक भीख मांगते रहेंगे और पंजाब जाकर कबतक मजदूरी करते रहेंगे। राहुल के इस गैर जिम्‍मेदाराने बयान से काफी किरकिरी हुई है। चारों तरफ निंदा और प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे में यूपी के ही दो अलग-अलग जनपदों में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराये गये मुकदमे ने राहुल की मुसीबत बढ़ा दी है। मालूम हो कि यूपी के बुंलंदशहर और मेरठ जनपद के सीजीएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सूत्रों से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार यूपी के लोगों को भिख मांगने की बात कहने से नाराज बुलंदशहर के रहने वाले आशुतोष ने सीजीएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मालूम हो कि आशुतोष भाजपा युवा मोर्चा के सदस्‍य हैं। वहीं दूसरी तरफ पेशे से वकील और मेरठ के रहने वाले अनिल कुमार बख्‍शी ने भी सीजीएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

सूत्रों की मानें तो सीआरपी की धारा 124ए /153 / 505 / 171 जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उल्‍लेखनीय है कि सोमवार को फूलपुर में रैली के साथ उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला बिगुल राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं के कानों में फूंका था। उन्‍होंने युवाओं के सबसे हरे घाव 'बेरोजगारी' पर मार करते हुए कहा था कि तुम कब तक महाराष्‍ट्र में जाकर भीख मांगते रहोगे?

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