सिखों की शादियां भी होंगी रजिस्टर्ड : खुर्शीद

Union Law Minister Salman Khurshid
चंडीगढ़। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सिख धर्म के तहत शादी करने वालों पर लागू होने वाले आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन होंगे। संशोधन के बाद सिख धर्म के तहत होनी वाली शादियां रजिस्टर्ड हो सकेंगी। वे रविवार को नार्थ जोन लॉयर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा लीगल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म पर पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में पहुंचे थे।

खुर्शीद ने कहा कि सिख धर्म ही नहीं बल्कि पारसी, जैन, मुस्लिम व अन्य समुदाय की शादियां भी रजिस्टर्ड कराने का रास्ता साफ किया जाएगा। सेमिनार में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल एंड ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हरप्रीत सिंह घडुआं ने आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कानून मंत्री के समक्ष रखा था। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि वे इस प्रस्ताव से सहमत हैं और जल्दी ही इसे पारित कर दिया जाएगा। इलेक्टोरल रिफार्म पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि राइट टु रीकॉल व राइट टु रिजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए आम राजनीतिक सहमति चाहिए जो नहीं बन पा रही है।

वहीं इस मौके पर संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने राइट टु रिजेक्ट की वकालत करते हुए कहा कि इसे लागू किया जाना चाहिए। जहां ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करें वहां चुनाव खारिज कर दिया जाना चाहिए। लोकपाल बिल पर उन्होंने कहा कि इसी शीतकालीन सत्र में इसे पास कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकपाल बिल पर काम किया जा रहा है।

आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन करने को लेकर एसजीपीसी ने केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास मामला उठाया हुआ है लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं लाया गया है। एसजीपीसी के सचिव दिलमेघ सिंह का कहना है, संशोधन के आश्वासन तो कई बार दिए गए हैं लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। आनंद मैरिज एक्ट 1909 से बना हुआ है, जिसमें सिख धर्म के लोगों के विवाह इसके अधीन रजिस्टर्ड किए जाने हैं लेकिन अभी तक यह संशोधन न किए जाने की वजह से सिख धर्म के लोगों को अपने विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं।

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