डेरा प्रमुख का कटा चालान, जयपुर में लगा 600 रूपये का जुर्माना

डेरा प्रमुख के काफिले में चलने वाली एक गाड़ी की कीमत 80 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 40 लाख रुपये) है। मोटर वाहन कानून के तहत एक प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्रभावी रजिस्ट्रेशन या गलत रजिस्ट्रेशन के तहत वाहन चलाता है या ऐसा करने की अनुमति देता है तो ऐसे अपराध के लिए कम से कम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 हजार रुपये के जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा वाहन के साथ गैरप्राधिकृत छेड़छाड़ करने के मामले में सिर्फ 100 रुपये तथा बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर भी 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि एक से अधिक वाहनों काएक ही नंबर हो। हर गाड़ी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए नंबर भी अलग अलग ही होते हैं।
यहां तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले में चलने वाली गाडिय़ों के नंबर भी अलग-अलग होते हैं। डेरा प्रमुख के प्रवक्ता ने बताया कि डेरा प्रमुख पर ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हमले हो चुके हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया।












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