कनिमोझी की बेल पर फैसला सुरक्षित, तीन नवंबर को आयेगा फैसला

दिल्ली की पटियाला कोर्ट मे कनिमोझी की जमानत याचिका पर सुनवाई तो की लेकिन फैसला आज नहीं सुनाया हालांकि कनिमोझी के लिए राहत की बात यह रही कि सीबीआई की ओर से कनिमोझी की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया गया है। इसलिए सबको उम्मीद जगी थी कि शायद कनिमोझी को जमानत मिल जाये लेकिन कोर्ट ने आज फैसला नहीं सुनाया।
कनिमोझी के अलावा जिन चार लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई उनमें क्लैग्नार टीवी के एमडी शरद कुमार, स्वान टेलीकॉम के शाहिद बलवा, राजीव अग्रवाल और फिल्म निर्माता करीम मोरानी शामिल हैं।
आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को अदालत ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 17 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए थे। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120 बी के तहत आरोप किए गए हैं। जो आरोप ए राजा पर लगे हैं उनमें तो जमानत मुश्किल है लेकिन कनिमोझी के ऊपर लगी धाराओं से उम्मीद है कि उनकी जमानत हो सकती है। लेकिन अब आगे क्या होगा यह तो तीन नवंबर को ही पता चल पायेगा।












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