कांग्रेस ने हजारे के ट्रस्‍ट पर टिप्पणी करने से किया इंकार

supreme court
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आज उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्ना हज़ारे संचालित गैर-सरकारी संगठन हिंद स्वराज ट्रस्ट को दिये गये धन को कथित तौर पर गलत तरीके से निकाल लिया था। इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करने के निर्णय पर कोई टिप्पणी करने से इंकार किया है।

पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यहां संवाददाताओं द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं इसपर कुछ नहीं कह सकती हूं। मुझे न्यायाधीश के फैसले पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है उनका फैसला सर्वोपरी है। चौधरी ने साथ ही कहा कि टीम अन्ना को पहले अपने घर को दुरूस्त करना चाहिए क्योंकि ऐसी खबर है कि उनके वालेंटियर आरोप लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बेहतर होगा पहले वे (हजारे) अपने टीम को जवाब दें। पहले अपने घर को दुरूस्त करें। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर केन्‍द्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में हज़ारे पर उनके टस्ट को 1995 में सरकार की ओर से मिले कोष को गलत तरीके से निकाल लेने का आरोप है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट को काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाजी (सीएपीएआरटी) से अवैध तौर पर करोड़ों रुपये का कोष मिला था।

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