गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी दंगे की रिपोर्ट सौंपेगा एसआईटी

लोक अभियोजक आरसी कोडकर ने शुक्ला का पत्रा सौंपने के बाद न्यायाधीश बी जे धंधा से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी को निर्देश दिया था कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट अदालत को सारी रिपोर्ट सौंपे। दंगा पीडि़तों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एसएम वोरा ने एसआईटी के उस बयान पर आपत्ति जताई और शुक्ला के पत्रा के संबंध में लिखित आपत्ति दाखिल करने की मांग की।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 नवंबर निर्धारित कर दी है। उस दिन अदालत वोरा की ओर से दलील सुनेगी। उच्चतम न्यायालय ने गत गोधरा कांड के बाद साल 2002 के गुजरात दंगों की रोकथाम के लिए कथित तौर पर निष्क्रिय रहने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी आदेश देने से गत 12 सितंबर को इंकार कर दिया था और फैसले के लिए मामले को संबद्ध मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया था।












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