गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी दंगे की रिपोर्ट सौंपेगा एसआईटी

Gujarat High Court
अहमदाबाद। साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आज यहां विशेष अदालत को बताया कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उचित मजिस्‍ट्रेट अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। एसआईटी मामले की जांच कर रहे अधिकारी हिमांशु शुक्ला ने यह बयान पिछले हफ्ते अदालत की ओर से जारी नोटिस का लिखित जवाब देते हुए दिया। यह वक्तव्य कुछ दंगा पीडि़तों के आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें एसआईटी को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह गुलबर्ग मामले से संबंधित सारी रिपोर्ट विशेष अदालत को सौंपे।

लोक अभियोजक आरसी कोडकर ने शुक्ला का पत्रा सौंपने के बाद न्यायाधीश बी जे धंधा से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी को निर्देश दिया था कि वह सक्षम मजिस्‍ट्रेट अदालत को सारी रिपोर्ट सौंपे। दंगा पीडि़तों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एसएम वोरा ने एसआईटी के उस बयान पर आपत्ति जताई और शुक्ला के पत्रा के संबंध में लिखित आपत्ति दाखिल करने की मांग की।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 नवंबर निर्धारित कर दी है। उस दिन अदालत वोरा की ओर से दलील सुनेगी। उच्चतम न्यायालय ने गत गोधरा कांड के बाद साल 2002 के गुजरात दंगों की रोकथाम के लिए कथित तौर पर निष्क्रिय रहने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी आदेश देने से गत 12 सितंबर को इंकार कर दिया था और फैसले के लिए मामले को संबद्ध मजिस्‍ट्रेट के पास भेज दिया था।

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