अन्‍ना पर धोखाधड़ी और षडयंत्र रचने की होगी सीबीआई जांच

Anna Hazare
दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्‍ना हजारे के साथ ही साथ महाराष्‍ट्र सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया है। फिलहाल अबतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस याचिका में अन्ना के एनजीओ हिंद स्वराज ट्रस्ट को दिए गए धन में कथित धांधली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग की गई है।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर ये नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता ने अन्ना पर अपने सहयोगियों, समूहों, राजनीतिक मित्रों के साथ मिलकर सरकारी खजाने के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया है। इस मामले में 2005 में सावंत आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राज्य या केंद्र सरकारों ने अबतक कोई कार्रवाई नहीं की है।

मालूम हो कि अन्ना पर आरोप है कि उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए ट्रस्ट के पैसे का दुरूपयोग किया। अन्ना ने अपने जन्मदिन पर ट्रस्ट के करीब 2.2 लाख रूपए खर्च किए थे। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर अन्ना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। हालांकि अन्ना इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं।

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