दिल्ली न्यायालय विस्फोट आरोपी को 11 दिन की न्यायिक हिरासत

देव सात सितंबर को अदालत के बाहर हुए विस्फोट के बाद मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजने का आरोपी है। विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। देव से पूछताछ के दौरान इस केस के बारे में और क्या सामने आया है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि पूरी कार्रवाई बंद कमरे में हुई।
इस बीच एनआईए ने देव को अतिरिक्त सत्र मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के सामने पेश किया ताकि आपराधिक दंड संहिता की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज किए जा सकें। मजिस्ट्रेट ने देव को बयान दर्ज कराने के लिए दूसरे मजिस्ट्रेटके पास भेज दिया। दूसरे मजिस्ट्रेट के आज अवकाश पर होने के चलते देव के बयान कल दर्ज किए जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि उसे देव को हिरासत में रखने की जरूरत नही हैं।












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