कानूनी दावपेंच में फंसा अबु सलेम का प्रत्यर्पण

सलेम मामले में भारत ने पुर्तगाल के शीर्ष न्यायालय में अपील की कि सलेम (43) ने लिस्बन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद अदालत ने 19 सितंबर को 2005 के प्रत्यर्पण आदेश को वापस लिए जाने का फैसला दिया था। आधिकारिक सूत्रो ने बताया कि सीबीआई ने विदेश मंत्रालय के जरिए पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए दलील दी कि यह भारत की शीर्ष अदालत द्वारा नियम की व्याख्या का मामला है जो देश की सभी अधीनस्थ अदालतों के लिए बाध्यकारी है।
भारत ने दलील दी है कि लिस्बन हाई कोर्ट ने नियम की अलग व्याख्या की है। उसकी अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई किए जाने की संभावना है। भारत ने कहा कि सलेम पर अतिरिक्त आरोप लगाया जाना प्रत्यर्पण कानून 1962 की धारा 21 (बी) के तहत है। इसमें कहा गया है कि किसी आरोपी पर अतिरिक्त आरोप लगाए जा सकते हैं अगर वे उन अपराधों से कम गंभीर हैं जिनके लिए आरोपी का प्रत्यर्पण किया गया है।












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