गोधरा कांड में एसआईटी को मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिले : सुप्रीम कोर्ट

Narendra Modi
नई दिल्ली। एक बड़ी राहत की खबर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के लिए आ रही है। सु्प्रीम कोर्ट ने अभी-अभी अपने आदेश में बताया कि मोदी के खिलाफ एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये मामला निचली अदालत के अधीन है इसलिए अब ये फैसला निचली कोर्ट करेगी कि मोदी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। लोअर कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब इस मामले की मानिटरिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 28 जूलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में भड़के दंगों में पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 63 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई थी। एहसान की विधवा जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी व अन्य लोगों की कथित भूमिका को लेकर जांच की गुहार लगाई थी।

गोधरा दंगो की जांच सीबीआई के पूर्व निदेशक आर के राघवन की अध्यक्षता वाली एसआईटी कर रही थी। जिसने मोदी से इस बाबत कई बार लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद उसने कोर्ट को 25 अप्रैल को अपीन रिपोर्ट सौंप दी थी। जिस पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। कुल मिलाकर ये बात मोदी के लिए फौरी तौर राहत की खबर है।

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