ऑनर किलिंग में एक ही परिवार के 5 लोगों को सजा ए मौत

मालूम हो कि घटना वर्ष 2008 की पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिया समुदाय की लड़की रुबीना ने और सुन्नी समुदाय के लड़के सादिक ने प्रम विवाह किया था। दोनों के विवाह से लडकी के परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। इस बात को लेकर अभियुक्तों ने सादिक और उसके भाई की हत्या करने की नियत से उसे गोली मार दी और फरार हो गये।
मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान तारिक की तो मौत हो गई मगर सादिक बच गया। पुलिस ने ऑनर किलिंग के इस मामले में मृतक के भाई के बयान पर लड़की के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के तीस हजारी अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखते हुए आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई दी। कोर्ट ने साफ कहा कि झूठी शान के नाम पर हत्या करने वालों के लिये मौत की सजा के बजाय और कोई विकल्प नहीं है।












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