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मुंबई हमले में बरी हुए दोनों आरोपियों पर फिर होगी सुनवाई

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Supreme Court issues notice to 26/11 accused
दिल्‍ली। मुंबई हमलों में बरी किये गये दो आरोपियों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन के खिलाफ महाराष्‍ट्र सरकार के आग्रह‍ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को स‍हमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को नोटिस भेजा है। न्‍यायमूर्ति आफताब आलम ने हालांकि राज्‍य सरकार को स्‍पष्‍ट किया है कि इस मामला कमजोर है मगर सुनवाई दोबारा की जा रही है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था।

ध्‍यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों पर आदेश पारित करने के साथ ही साथ अजमल कसाब के हाई कोर्ट के फैसले संबंधी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। उल्‍लेखनीस है कि आतंकवादी हमले के दौरान पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी। कसाब ने फांसी की सजा के खिलाफ अपील की है। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को नोटिस जारी किए हैं जिन्हें मुंबई हमलों में बम्बई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते मुंबई हमले के दोनों आरोपितों पर फिर से मुकदमा चल सकेगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 (26/11) को आतंकियों ने मुंबई को अपना निशाना बनाया था और हमला बोल दिया था। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई ललोग घायल हो गये थे। इस मामले में अजमल कसाब, फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को मुख्‍य आरोपी पाया गया था और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान पाकिस्‍तानी आतंकी कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी जबकि अंसारी और सबाउद्दीन को बरी कर दिया गया था।

English summary
The Supreme Court on Friday issued notice to Fahim Harshad Mohammad Yusuf and Sababuddin Shaikh, acquitted by a trial court of involvement in the November 26, 2008 Mumbai terror attack.
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