मुंबई हमले में बरी हुए दोनों आरोपियों पर फिर होगी सुनवाई
ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों पर आदेश पारित करने के साथ ही साथ अजमल कसाब के हाई कोर्ट के फैसले संबंधी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। उल्लेखनीस है कि आतंकवादी हमले के दौरान पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी। कसाब ने फांसी की सजा के खिलाफ अपील की है। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को नोटिस जारी किए हैं जिन्हें मुंबई हमलों में बम्बई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते मुंबई हमले के दोनों आरोपितों पर फिर से मुकदमा चल सकेगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 (26/11) को आतंकियों ने मुंबई को अपना निशाना बनाया था और हमला बोल दिया था। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई ललोग घायल हो गये थे। इस मामले में अजमल कसाब, फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को मुख्य आरोपी पाया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी आतंकी कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी जबकि अंसारी और सबाउद्दीन को बरी कर दिया गया था।