सरकार ने कसा केजरीवाल पर फंदा, इनकम टैक्स से भिजवाया 9 लाख का नोटिस

आयकर विभाग ने अरविंद केजरीवाल पर सर्विस बॉन्ड का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस भेजा गया है उसमें उन पर स्टडी लीव के के बाद अपनी सर्विस दोबारा शुरू न करने की बात कही गई है। सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी का इस्तीफा इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि उस पर कोई कर्ज न हो। इस नोटिस में अरविंद केजरीवाल पर लगे जुर्माने की जानकारी भी दी गई है। जिसके मुताबिक स्टडी लीव के बाद नौकरी ज्वाइन न करने की वजह से सरकार ने उन पर 2 साल की सर्विस की सैलरी लौटाने का जुर्माना लगाया है। जिसमें सैलरी 3.50 लाख और उसका ब्याज 4.16 लाख बनता है। इसके अलावा उस सयम 50 हजार के लिए गए लोन पर भी ब्याज सहित 1 लाख रुपए होने की डिटेल दी गई है।
वहीं अरविंद केजरीवाल इन सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्विस की शर्तों के मुताबिक उन्होंने स्टडी लीव के बाद नौकरी जारी रखी थी। केजरीवाल ने बताया कि 2002 को स्टडी लीव के बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। जिस वजह से उन्हें किसी भी तरह जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग के इस नोटिस का जवाब गुरुवार को दे दिया है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर मैंने शर्तों का उलंघन किया है तो सरकार अब तक चुप क्यों थी।












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