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जेल पहुंच सकते हैं येदियुरप्‍पा, जमानत याचिका खारिज

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Karnataka HC reject Yedurappa's Bail
बेंगलूरु। अवैध खनन मामले में कुर्सी गवाने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले के एम मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। येदियुरप्‍पा ने यह याचिका जमीन की अधिसूचना रद्द करने के मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट में दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर उनकी मुकिश्‍लें बढ़ा दी हैं।

बीएस येदियुरप्‍पा पर मुख्‍यमंत्री पद पर रहते हुए बेंगलूरु विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित जमीन की अधिसूचना गलत तरीके से रद्द करने का आरोप है। इस मामले में राज्‍यपाल एचआर भारद्वाज से उस सयम मुख्‍यमंत्री येदियुरप्‍पा पर मुकदमा चलाने की अपील की थी। जिसकी इजाजत उस समय राज्‍यपाल ने दे दी थी। इसके बाद येदियुरप्‍पा ने अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की थी जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।

येदियुरप्‍पा की मुश्किलें यहीं खत्‍म नहीं हो रही हैं। कर्नाटक की लोकायुक्‍त अदालत ने भी जमीन घोटाले के मामले में येदियुरप्‍पा सहित 8 लोगों को सम्‍मन जारी किया है। इस मामले में इन सभी लोगों को आज कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है। इस मामले में कोर्ट ने येदियुरप्‍पा के बेटों और उनके दामाद को भी सम्‍मन जारी किया था। जिन्‍होंने येदियुरप्‍पा के मुख्‍यमंत्री पर रहते हुए कई जमीन घोटालों को अंजाम दिया था।

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English summary
Karnataka High Court denies bail to Karnataka Ex Chief Minister B S Yedurappa in Land Scam Case.
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