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राज्‍यपाल ने येदुरप्‍पा के खिलाफ अभियोग की इजाजत दी

Karnataka governor sanctions Yeddyurappa's prosecution
बेंगलूरु। अवैध खनन मामले में फंसे कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पहले ही अपनी कुर्सी खो चुके येदियुरप्‍पा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी राज्‍यपाल हंसराज भारद्वाज ने दे दी है। अब लोकायुक्‍त पुलिस येदियुरप्‍पा के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू कर सकती है। राज्‍यपाल ने अभियोग चलाने की मंजूरी लोकायुक्‍त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट के पेश होने के 1 हफ्ते बाद दी है।

संतोष हेगड़े ने अवैध खनन पर अपनी 22 हजार पन्नों वाली रिपोर्ट 27 जुलाई को राज्‍यपाल को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उन्‍होंने 1800 करोड़ से ज्‍यादा घोटाले के लिए येदियुरप्‍पा को दोषी ठहराया था। रिपोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद राज्‍यपाल ही मुख्‍यमंत्री पर मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता था। येदियुरप्‍पा के खिलाफ अभियोग चलाने का आदेश कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम 1994 और भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम 1988 के तहत दिया गया है।

अवैध खनन मामले में राज्‍यपाल ने संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में येदियुरप्‍पा के‍ खिलाफ जुटाए गए तथ्‍यों का बारीकी से अध्‍ययन किया गया। लोकायुक्त की रिपोर्ट के अध्याय 22 में घोटाले के आरोप में येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। इसके बाद राज्‍यपाल ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। अवैध खनन में फंसे बीएस येदियुरप्‍पा को रविवार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।

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