बहादुर शेर पर दहाड़ीं मायावती, सदन में घसीटा

शेर बहादुर के खिलाफ दल बदल कानून के तहत विधान सभा अध्यक्ष के पास याचिका पेश कर दी है। बसपा प्रमुख चाहती हैं कि श्री सिंह विधान सभा की सदस्यता समाप्त की जाए क्योंकि उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है।
बसपा प्रवक्ता के अनुसार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका प्रस्तुत कर दी है। बसपा प्रवक्ता का कहना है कि शेर बहादुर के विरुद्ध नियम-07 उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरहंता नियामावली 1987 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
अम्बेडकरनगर जिले की जलालपुर विधान सभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुने गये विधायक शेर बहादुर सिंह ने पिछली 25 जुलाई को बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। श्री सिंह के सपा में शामिल होने सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें उसी दिन पार्टी से निलंबित कर दिया था। सिंह के बसपा छोडऩे से पार्टी को एक बड़ झटका लगा। झटना लगने से आहत बसपा अब चाहती है कि श्री सिंह की सदस्यता समाप्त हो जाए। इसके लिए कार्यवाही शुरू करा दी गयी है अब सारा दारोमदार विधान सभा अध्यक्ष पर है।












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