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चौटाला के खिलाफ 3 अगस्त को तय होंगे आरोप

CBI to take on Chautala on August 3
चंडीगढ़। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपों का निर्धारण 3 अगस्त को होगा। इस आशय के आदेश मामले की सुनवाई कर रही कड़कडड़ूमा स्थित पीएस तेजी की विशेष सीबीआई अदालत ने दिए हैं। चौटाला की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक अदालत में इस मसले पर बहस हुई। चूंकि चौटाला की ओर से बचाव पक्ष के वकीलों अनिल राठी व अमित साहनी की जिरह पहले ही पूरी हो गई थी, लिहाजा सीबीआई के वकील ने उनकी दलीलों को खारिज किया।

सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता एके दत्ता ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र सबूतों को अदालत में दायर किया जा चुका है जिनके आधार पर चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ठोस मामला बनता है। उन्होंने चौटाला के वकीलों द्वारा जारी धाराओं को खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में लागू नहीं होती। इस पर जज पीएस तेजी ने आरोपों के निर्धारण के लिए 3 अगस्त निर्धारित कर दी। चौटाला पर घोषित आय से 189 फीसदी (6 करोड़ रुपए) अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में लगाया है।

इस मामले में चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं जबकि अजय चौटाला की सुनवाई 1 अगस्त को तय है। इसी दौरान चौटाला की ओर से उनके वकीलों ने आगामी 8 से 30 अगस्त तक जार्जिया जाने की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने जब इस पर भी फैसला 3 अगस्त को ही करने की बात कही तो बचाव पक्ष के वकीलों ने वीजा की औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया।

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