पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

50% reservation for women in Panchayats
दिल्‍ली। केबिनेट ने उस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही थी। अभी तक महिलाओं को पंचायत राज में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्‍त था। केबिनेट ने इस बिल को मंजूरी संविधान में संशोधन के आधार पर दी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्‍टर अंबिका सोनी ने बताया कि केबिनेट ने पंचायत में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है।

इस संशोधन बिल को लोकसभा में 26 नवंबर 2009 को पेश किया गया था। इस बिल के तहत कमे‍टी ने यह सुझाव दिया था कि आबादी शब्‍द से पहले ग्रामीण शब्‍द का प्रयोग किया जाए। इस शब्‍द का मतलब सिर्फ इतना था कि ग्रामीण इलाकों मे रहने वाले लोगों को आरक्षण दिलाया जा सके। यह खासकर के अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिए इस्‍तेमाल किया जाना था जिनको यह आरक्षण दिलाना था।

इस बिल के पास हो जाने के बाद अब ग्राम पंचायतों में जितने भी चुनाव होंगे उनमें से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बिल की तरह ही महिलाओं ने लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी। इस बिल को अभी लोकसभा से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसमें महिलाओं ने 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+