पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

इस संशोधन बिल को लोकसभा में 26 नवंबर 2009 को पेश किया गया था। इस बिल के तहत कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि आबादी शब्द से पहले ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया जाए। इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना था कि ग्रामीण इलाकों मे रहने वाले लोगों को आरक्षण दिलाया जा सके। यह खासकर के अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिए इस्तेमाल किया जाना था जिनको यह आरक्षण दिलाना था।
इस बिल के पास हो जाने के बाद अब ग्राम पंचायतों में जितने भी चुनाव होंगे उनमें से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बिल की तरह ही महिलाओं ने लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी। इस बिल को अभी लोकसभा से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसमें महिलाओं ने 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।












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