रिलायंस पर नियमों के मुताबिक जुर्माना: कपिल सिब्बल

एक गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कपिल सिब्बल पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर लगे 650 करोड़ के अर्थदंड को घटाकर केवल 5 करोड़ करने का आरोप लगाया गया है। जिससे सरकारी राजस्व को 645 करोड़ का नुकसान हुआ था।
कपिल सिब्बल ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा कि रिलायंस कंपनी के जुर्माने की खबर उन्हें 18 फरवरी को मिली थी। इससे पहले ही रिलायंस कंपनी ने अपने उन सभी 13 सर्किलों में सेवा शुरू कर दी थी जिसकी वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। सिब्बल का कहना है कि कंपनी पर जुर्माना इसलिए कम किया गया क्योंकि कंपनी ने वहां सेवा शुरू कर दी थी।
कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि उनका 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े किसी भी मामले से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार ने उन्हें दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। इसके अलावा 2जी के लाइसेंस के आवंटन या 3जी लाइसेंस के आवंटन में उनका कोई रोल नहीं है।












Click it and Unblock the Notifications