लोकपाल बिल में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट

SC will not intervene in Lokpall drafting
दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल बिल के किसी भी मामले में दखल देने से इनकार किया है। लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में चल रही प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की दखल के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस बिल का हिस्‍सा नहीं बनेगा।

सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच लोकपाल बिल के मसौदे पर 9 दौर की वार्ता के विफल होने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के लिए याचिका दायकर की गई थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट सहयोग करे।

अन्‍ना हजारे प्रधानमंत्री और न्‍यायपालिका को लोकपाल बिल के दायरे में लाने की मांग पर अड़े थे। जबकि सरकार उनकी इस मांग के खिलाफ थी। इस मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। कोर्ट का कहना है कि लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में अब सभी राजनैतिक दल शामिल हो गए हैं।

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