स्विस बैंकों से काले धन को निकालने का रास्ता साफ

Swiss Bank
नई दिल्‍ली। काले धन को लेकर मची रार पर यह खबर निश्चित ही राहत देनी वाली है। खास तौर से केंद्र सरकार के लिए। क्योंकि अब केंद्र सरकार यह बहाना नहीं कर सकती कि स्विस बैंकों में जमा काले धन की राशि वह देश में वापस नहीं ला सकती। क्योंकि स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार को अपने बैंकों से सूचना हासिल करने का रास्ता खोल दिया है। साथ ही भारत को यह भी सुविधा दे दी है कि यदि वह चाहे तो स्विस बैकों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के उच्च सदन ने भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने बैंकिंग गोपनीयता नियमों से बाहर जा कर दूसरे देशों को बैंकिंग सूचनाएं दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि स्विस बैंकों में जमा काला धन स्वदेश लाने की दिशा में यह सबसे बड़ी सफलता है।

अब भारत सरकार को स्विट्जरलैंड के बैंकों के समक्ष यह साबित करना होगा कि उनमें जमा राशि भारत में गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई है और उस पर कोई कर नहीं दिया गया है। ऐसा साबित होने पर भी अगर बैंक धन भारत को नहीं वापस करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक आर्थिक जुर्माना लगाने का अधिकार मिलने की वजह कम से कम स्विस बैंकों में काले धन का जमा होना काफी हद तक बंद हो जाएगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में स्विट्जरलैंड के बैंक स्वयं भारत में गैर-कानूनी तरीके से अर्जित धन को स्वीकार नहीं करेंगे। यह अधिकार भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन सहित गिने-चुने देशों को ही दिया गया है।

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