भारत के साथ धोखा, मुंबई हमले के मामले में राणा बरी

Tahawwur Rana
न्यूयार्क। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया गया है। शिकागो की अदालत ने सबूतों के अभाव में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को मुंबई हमले के मामले में बरी कर दिया गया है। उसका कहना है कि सबूत पर्याप्त नहीं थे जो उसे मुंबई हमले में दोषी साबित करते हैं।

कोर्ट ने राणा को सिर्फ दो मामलों में दोषी करार दिया है। पहला उसे डेनमार्क हमले में और दूसरा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की मदद करने के सिलसिले में। फिलहाल अभी राणा को सजा सुनायी नहीं गई है। उसको किस दिन सजा सुनायी जायेगी इस बारे में अभी तय नहीं है। राणा को जिस ज्यूरी ने सजा सुनायी है उस में 12 सदस्य शामिल है। जिन मामलों में सजा सुनायी गयी है उसके हिसाब से राणा को 30 साल की सजा हो सकती है।

गौरतलब है कि राणा पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई 23 मई को हुई थी। राणा के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसे भारत में हुये मुंबई हमलों के बारे में जानकारी थी और वो हमलावरों का साथ दे रहा था। कोर्ट में राणा के वकील ने कहा कि हेडली ने मुंबई मामलों में राणा को फंसाया है। मालूम हो कि हेडली सरकारी गवाह के तौर पर खुलासे कर रहा है।

यहां ये भी बता दें कि पाकिस्तान मूल के अमरिकी नागरिक हेडली ने अमेरिकी अधिकारियों से एक समझौता किया था जिसके तहत वो सरकारी गवाह बन कर अन्य आंतकियों के बारे में बताता है तो उसे ना तो मौत की सजा मिलेगी और ना ही भारत, पाकिस्तान और डेनमार्क को सौंपा जायेगा। जिसके तहत हेडली ने कुछ सही और कुछ गलत बयान दिये जिसके चलते उसने राणा को फंसा दिया।

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