सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा नहीं होगा एआईईईई

Supreme Court says to CBSE not to conduct AIEEE again
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्‍ट (एआईईईई) की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि परीक्षा दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने सीबीएसई को परीक्षा के परिणाम घोषित करने को कहा है।

ज्ञात हो कि कानपुर में एआईईईई का प्रश्‍नपत्र लीक होने के बाद देश के कई केंद्रों पर परीक्षार्थी यह परीक्षा नहीं दे पाये थे। उसके ठीक एक सप्‍ताह के बाद परीक्षा का आयोजन दोबारा किया गया, कि जिन छात्रों का इम्‍तहान छूट गया है, वो दोबारा दे सकें। लेकिन परिणाम का समय करीब आने पर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली।

जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस सीके प्रसाद की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि दस लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और फिर परीक्षा के आयोजन के कारण वे प्रभावित होंगे। जब सभी को मीडिया व अखबारों के माध्‍यम से सूचित किया गया था, तो वो दोबारा हुई परीक्षा में उपस्थित क्‍यों नहीं हुए।

गौरतलब है कि एक मई को एआईईईई की परीक्षा के ठीक पहले कानपुर में प्रश्‍नपत्र के साथ दो लोगों को पुसिल ने गिरफ्तार किया था।

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