बिना लाइसेंस गंगा नदी में नहीं चला पायेंगे नौका
वाराणसी।
गंगा में अब उन्हीं नौकाओं का संचालन किया जा सकेगा जिन्हें वाराणसी नगर निगम लाइसेंस प्रदान करेगा। लाइसेंस धारक को लाइसेंस लेने से पूर्व यह घोंषणा करनी होगी कि वह नौका में कितनी सवारियों को बिठाएगा। चालक को नौका की क्षमता का भी उल्लेख करना होगा। पिछले दिनों मीरघाट के सामने एक स्टीमर व नौका की टक्कर हो गयी थी जिससे नौका पलट गयी था। हालांकि नौका में सवार दस सवारियों को सकुशल बचा लिया गया था। id="toptextpromo">इस
दुर्धटना के बाद जिला प्रशासन ने गंगा में नाव उतारने के नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने नियमों को सख्त करते हुए लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का मना बनाया है। जिला प्रशासन अधिकारियों के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि गंगा कि किस दायरे में कितनी नौकाएं हैं और उनकी सवारी बिठाने की क्षमता कितनी है। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>अधिकारियों
का कहना है कि नदी के भीतर जल यातायात को सुचारू व सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया जाना अतिआवश्यक हो गया था। मंडलायुक्त अजय कुमार उपाध्याय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गंगा में उन नौकाओं का संचालन कतई न हो, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। साथ ही नौकाओं पर लाइफ जैकेट की सुविधा भी अनिवार्य कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई गैर पंजीकृत नौका गंगा में चलती पायी गयी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।











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