राजेश तलवार की दूसरी याचिका पर फैसला 18 को

न्यायमूर्ति रविन्द्र सिंह ने आज राजेश तलवार की इस याचिका पर फैसला 18 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि नूपुर तलवार की उस आपराधिक समीक्षा याचिका पर भी फैसला शुक्रवार को ही होगा जिसमें तलवार दंपती के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने संबंधी सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। यह फैसला एक अन्य पीठ ने शुक्रवार के लिए ही सुरक्षित रखा है।
राजेश की ओर से वकील सुमित गोपाल ने तर्क दिया कि दंत चिकित्सक जमानत पर है और गाजियाबाद की अदालत ने जमानत को खारिज किए बिना ही 28 फरवरी को जमानती वारंट जारी कर दिए। इसलिए यह आदेश वैध नहीं है। सीबीआई के वकील नजरूल इस्लाम जाफरी और अनुराग खान्ना तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील डी आर चौधरी ने हालांकि कहा कि यह वारंट केवल यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि दंपती सीबीआई की अदालत में पेश हो क्योंकि समन जारी करने के बावजूद पूर्व में दंपती अदालत में पेश नहीं हुआ है।
सीबीआई की अदालत ने तलवार दंपती की याचिका को खारिज करते हुए वारंट जारी किए। दंपती ने अदालत में निजी तौर पर पेश होने से छूट मांगी थी। अदालत ने गत नौ फरवरी को तलवार दंपती के खिलाफ यह कहते हुए कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया था कि दंपती के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं हालांकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में दोनों में से किसी को भीसंदिग्ध नहीं माना गया है। गौरतलब है कि 14 वर्षीय आरूषि मृत अवस्था में अपने घर में मई 2008 में मिली थी और इसके एक दिन बाद घर की छत से नौकर हेमराज का शव बरामद किया गया था।












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