पत्नी का सिर कलम किया, उम्र क़ैद की सज़ा

पत्नी का सिर कलम किया, उम्र क़ैद की सज़ा

हसन अमरीकी में मुसलमानों की छवि सुधारने के प्रयास कर रहे थे. अमरीकी में एक टीवी स्टेशन के संस्थापक को पत्नी की हत्या करने और फिर उसका सिर कलम करने का दोषी पाया गया है. इन अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद क़ानून की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें 25 साल से लेकर उम्र क़ैद तक की सज़ा हुई है.

पाकिस्तान में पैदा हुए मुज़म्मिल हसन ने वर्ष 2004 में टीवी स्टेशन ब्रिजिस शुरु किया था ताकि 'मुसलमानों की मीडिया में नकारात्मक छवि' को बदला जा सके. उन्हें दो साल पहले घटी घटना में अपने टीवी स्टूडियो में अपनी पत्नी आसिया को चाकू मारकर कत्ल करने और फिर उसका सिर कलम करने का दोषी पाया गया.

अपने मुकदमे के दौरान हसन ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी उन्हें गालियाँ देती थी और उन्होंने जो किया वो आत्मरक्षा में किया. लेकिन सरकारी वकीलों का कहना था कि उनकी पत्नी ने तलाक के लिए याचिका दायर की थी.

सरकारी वकीलों के अनुसार इससे हसन गुस्सा थे और वो आसिया को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे. उन्हें वर्ष 2009 में गिरफ़्तार किया गया था. उस समय उनकी शादी को आठ साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे हैं.

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