अब सीवीसी नहीं रह गए थॉमस :मोइली

Veerappa Moily
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के पद पर पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने के बाद अब वह इस पद पर नहीं रह सकते।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद मोइली ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उनकी (थॉमस) नियुक्ति को अवैध ठहराया है, उनके इस पद पर बने रहने का सवाल नहीं उठता।" इस बारे में सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी किए जाने के सम्बंध में उन्होंने कहा, "अधिसूचना इस सम्बंध में जारी की जाएगी कि यह पद खाली है।"

नए सीवीसी की नियुक्ति के सम्बंध में उन्होंने कहा, "इसके लिए जो प्रक्रिया है सरकार उसे अपनाएगी।" सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर दिए अपने फैसले में भ्रष्टाचार के मामले में कथित संलिप्तता के चलते सीवीसी के पद पर थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। मोइली ने गुरुवार को कहा था कि थॉमस ने अपना इस्तीफा भेज दिया है लेकिन थॉमस के वकील विल्स मेथ्यूस ने इस बात से इंकार किया था।

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