फेमा का उल्लंघन कर खरीदी गई संपत्ति जब्त
पणजी। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करके खरीदी गई दो सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है।
सूचना के अधिकार कानून के तहत एक स्थानीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने पुट्टापर्थी साईं बाबा की अनुयायी कैरोल एलिजाबेथ एश्ले पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एश्ले ने फेमा का उल्लंघन करके एसागावो गांव में तीन लाख वर्ग मीटर की सम्पत्तियां खरीदी हैं।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता रंजन घेटे ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन करके खरीदी गई यह छठवीं सम्पत्ति जब्त की है।" घेटे इस क्षेत्र में विदेशी नागरिकों को जमीनें बेचे जाने के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में प्रवर्तन निदेशालय से वर्ष 2003 से 2007 के बीच विदेशियों को बेची गई सम्पत्तियों के सौदों में फेमा के उल्लंघन की जांच करने को कहा था।













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