भोपाल गैस त्रासदी : शीर्ष अदालत करेगी राहत राशि बढ़ाने पर सुनवाई
नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए राहत राशि 7,500 करोड़ तक बढ़ाने सम्बंधी केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई करेगी।
प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाडिया, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन, न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति आफताब आलम की सदस्यता वाली पीठ ने सरकार की याचिका पर विचार के बाद आदेश पारित किया।
अपने संक्षिप्त आदेश में अदालत ने कहा, "राहत राशि बढ़ाने सम्बंधी इन याचिकाओं के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बनाम केशुब महिंद्रा के मामले में उपराचात्मक याचिका 28 फरवरी को दिन के दो बजे अदालत में पेश की जाएं।"
ज्ञात हो कि मध्य भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 3,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी और 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे।
पिछले वर्ष तीन दिसम्बर को भोपाल गैस त्रासदी की 26वीं बरसी पर केंद्र सरकार ने पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत राशि देने की अनुमति तथा आनुषंगिक पर्यावरणीय क्षति सम्बंधी याचिका अदालत में दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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