आरुषि के मां-बाप की याचिका पर सुनवाई 25 को

याचिका में नुपुर और राजेश ने अपने बचाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीके नारायण ने याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोशर रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली। खास बात यह है कि सीबीआई ने काउंटर एफिडेविड फाइल नहीं किये हैं। लिहाजा इस केस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी।
गौरतलब है कि 9 फरवरी को सीबीआई की अदालत ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नुपुर और राजेश को आरुषि की हत्या करने व सबूतों को मिटाने का मुख्य आरोपी बनाया है।












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