राजा पहुंचे तिहाड़, पर मिलेगा घर का बना भोजन (लीड-1)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओ. पी. सैनी ने राजा को तीन मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया, क्योंकि जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की। राजा को घर का बना भोजन, पढ़ने के लिए चश्मा व किताबें और दवाइयां लेने की अनुमति दी गई है।
राजा के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि राजा को तिहाड़ जेल में अपने साथ दवाइयां, किताबें और चश्मा रखने तथा घर का बना खाना खाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
राजा को दो फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। कहा गया है कि इस घोटाले से राजकोष को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है।
जांच एजेंसी के मुताबिक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता राजा पर बाजार दर से कम मूल्य पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने का आरोप है, जिससे राजकोष को 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राजा के घोटाले में शामिल होने और उससे राजकोष को भारी नुकसान होने का संकेत दिए जाने पर राजा को पिछले वर्ष 14 नवम्बर को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा गया।
जांच एजेंसी द्वारा अदालत को यह बताने पर कि पूछताछ के दौरान राजा सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोल-मटोल जवाब दे रहे हैं, उनकी सीबीआई हिरासत अवधि आठ फरवरी को दो दिन और बढ़ा दी गई थी।
आठ फरवरी को पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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