स्पेक्ट्रम घोटला : राजा व बलवा की सीबीआई हिरासत अवधि बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक शाहिद उस्मान बलवा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिरासत अवधि क्रमश: तीन और चार दिन के लिए बढ़ा दी। इन पर धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े का आरोप है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा, "यह बड़ा अपराध है और इसकी जांच में ज्यादा समय लगेगा। अपराध की प्रकृति और जांच प्रक्रिया की जटिलता, मामले से जुड़े भारी-भरकम दस्तावेजों को देखते हुए मैंने पाया कि हिरासत में अरोपियों से पूछताछ को आगे बढ़ाना न्यायसंगत है।"
अदालत ने कहा, "ए.राजा को 17 फरवरी तक के लिए तथा बलवा को 18 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है।"अदालत ने कहा, "मैंने केस डायरी और जांच के दौरान दर्ज बयानों का सावधानी से अवलोकन किया है। आरोपी पर यूनिफाइड एक्ससेस सर्विसिस लाइसेंस के आवंटन में अनियमितता बरतने का आरोप है। इस कारण राजकोष को लगभग 22,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।"
इससे पहले 10 फरवरी को अदालत ने राजा और बलवा दोनों को चार दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। लेकिन जांच एजेंसी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में इन दोनों से पूछताछ के दौरान 'षड्यंत्र का पता लगा पाने' में कामयाब नहीं हो पाई।सीबीआई के अनुसार बलवा की कम्पनी स्वान टेलीकॉम (मुम्बई की डीबी रियल्टी कम्पनी का एक हिस्सा) की स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित तौर पर पैरवी की गई। कहा गया है कि इस घोटाले से राजकोष को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
राजा और बलवा की हिरासत अवधि बढ़ाने की अपनी दलील की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दोनों का आमना-सामना कराने की जरूरत है, क्योंकि इनसे कुछ और भी दस्तावेज बरामद हुए हैं।












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