दिल्ली सिलसिलेवार विस्फोट : न्यायालय 21 फरवरी को करेगा आरोप तय
न्यायालय ने सिलसिलेवार विस्फोटों में आरोपी सलमान की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के प्रमाण न मिलने पर उसे सभी पांच मामलों से बरी कर दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष स्नेही मन ने कहा, "मेरी यह राय है कि आईएम के सभी 13 संदिग्ध आरोपियों ने जो अपराध किया है उसके लिए इन सभी पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"
न्यायाधीश ने कहा, "इनका कृत्य एक ही समय में एक दूसरे से जुड़ा है।"
ज्ञात हो कि अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन सभी आरोपियों पर हत्या, हत्या का प्रयास और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अभियोग लगा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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