दो बार शादी करने वाला जवान बर्खास्त, चुनौती दी
जवान द्वारा दी गई चुनौती याचिका के बाद सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चण्डीगढ़ खंडपीठ ने बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है और सैन्य अधिकारियों से इसे सिलसिले में जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि 40वीं मीडियम रेजीमेंट के गनर 29 वर्षीय यासीन नदाफ को पिछले साल नवम्बर में बर्खास्त कर दिया गया था।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नदाफ की पहली शादी दो फरवरी 2002 को मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। नदाफ की पत्नी चार दिन बाद मायके लौट गई थी।
इसके बाद 10 जून 2003 को नदाफ और मिनाज के बीच तलाक हो गया था और मुस्लिम रीति-रिवाज के मुताबिक उनके रिश्ते खत्म हो गए थे लेकिन सैन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
नदाफ ने बाद में 22 मार्च 2007 को समीरा इस्मैल से दूसरा निकाह रचाया।
इसके बाद सैन्य अधिकारियों ने दोनों शादियों के बारे में संज्ञान लेते हुए पिछले साल जनवरी में नदाफ को बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया।
नदाफ ने सैन्य न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर कहा है कि इस्लाम में दो शादियों की इजाजत है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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