क्या थॉमस को पूर्व सीवीसी ने क्लीन चिट दी थी : न्यायालय
नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि क्या तत्कालीन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) ने दागी पी.जे. थॉमस को सरकार में सचिव पद पर नियुक्ति के लिए क्लीन चिट दी थी।
न्यायमूर्ति एस.एच.कपाडिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि सीवीसी के चयन के लिए पैनल तैयार करने के लिए क्या उसने महज अधिकारियों की वेबसाइट से उनका बायो-डाटा डाउनलोड किया था या फिर प्रत्येक अधिकारी की सर्विस फाइल की छानबीन की थी।
न्यायालय ने कहा, "हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सीवीसी अधिनियम तथा विनीत नारायण मामले में न्यायालय के निर्देशों के बीच के अंतर को मिटाने के लिए हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं और कुछ दिशा-निर्देश तय करना चाहते हैं।"
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय सीवीसी पद पर थॉमस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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