बुरे फंसे तिवारी, अब होगा DNA टेस्ट
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर एन डी तिवारी अब अदालती शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन डी तिवारी को एक युवक के दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में रोहित शेखर का दावा सही लगता है, इसलिए एनडी तिवारी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। सेंटर फॉर साइंस एंड मॉल्यूकुलर बायोलॉजी तिवारी का डीएनए टेस्ट करेगा।
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हाईकोर्ट ने 6 मई को संस्थान से डीएनए रिपोर्ट मांगी है। ज्ञात हो कि 31 वर्षीय युवक रोहित शेखर ने दावा किया था कि वह तिवारी का जैविक पुत्र है । रोहत ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दायर करके कहा है कि वह तिवारी और अपनी मां उज्जवला सिंह के बीच रहे संबंधों से पैदा हुआ। उज्जवला भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने तिवारी को कोई राहत देने से मना कर दिया था।













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