Tata की अर्जी पर सरकार और आउटलुक से कोर्ट करेगी जवाबतलब
नई दिल्ली। आखिरकार रतन टाटा की शिकायत रंग लाते दिख रही है , सुप्रीम कोर्ट ने रतन टाटा की शिकायत पर केन्द्र सरकार, रेडियो ब्रोडकास्टर सीबीडीबी, ओपेन और आउटलुक मैगजीन को नोटिस भेजा है। जस्टिस जी. एस. सिंघवी और जस्टिस ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने नोटिस भेजते हुए 10 दिन में जवाब तलब किये जाने का फरमान सुनाया है।
आपको बता दें कि विश्व के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शूमार रतन टाटा इन दिनों बेहद नाराज है और अपनी इसी नाराजगी के चलते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे । जिसके पीछे कारण नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच हुई वार्ता का लीक होना है। टाटा ने अपील की है कि लीक के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्यों कि इससे उनके जीवन जीने के मूलभूत अधिकार का हनन हुआ है जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।
टाटा ने अपनी याचिका में कहा था कि इस टैप को लीक किया जाना उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है। साथ ही यह एक तरह से उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी है। टाटा ने अपनी याचिका में केंद सरकार को भी पक्ष बनाया है। नीरा राडिया की जनसंपर्क कंपनी ही टाटा समूह का जनसंपर्क का काम देखती है।













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