पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश मार्कण्डे काटजू और न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की पीठ ने जमानत याचिक को खारिज करते हुए कहा, "यादव अस्पताल में क्या करेंगे। उनके पिता की वहां अच्छी देखभाल की जा रही है।"
गौरतलब है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता अजित सरकार की हत्या मामले में यादव दोषी हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है। सरकार की पुर्णिया के सुभाष नगर में 14 जून, 1998 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
यादव के वकील राकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि याचिककर्ता के मौजूद होने से उसके पिता को आत्मबल मिलेगा और वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन न्यायाधीश ठाकुर ने कहा, "सर गंगा राम अस्पताल में अच्छी देखभाल की जाती है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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