मोदी की याचिका पर अब 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई
न्यायाधीश जे.एमस. पांचाल और न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने मोदी की याचिका पर सुनवाई की तारीख गुरुवार को टाल दी। न्यायालय ने इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले की प्रति प्राप्त नहीं होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद यह फैसला सुनाया।
बम्बई उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई को मोदी की याचिका खारिज कर दी थी। मोदी ने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के साथ-साथ अनुशासनात्मक समिति को फिर से गठित किए जाने तक अपने खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की थी।
बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर मोदी के खिलाफ सुनवाई के लिए अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है लेकिन मोदी ने यह कहते हुए इस समिति के फिर से गठन की मांग की थी कि समिति में अरुण जेटली और मौजूदा आईपीएल कमिश्नर चिरायु अमीन को शामिल नहीं किया जाए।
मोदी ने दलील दी थी कि अमीन और जेटली उनके प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। इस संबंध में मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया था कि समिति में बदलाव की मोदी की मांग नहीं मानी जा सकती।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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