शाह ने सोहराबुद्दीन मामला सीबीआई को सौंपने को चुनौती दी
नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)। गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह ने अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख किया है और सोहराबुद्दीन मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के 12 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है।
इन दिनों न्यायिक हिरासत में शाह ने मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी एवं आफताब आलम की खंडपीठ द्वारा जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यह फैसला उस समय दिया गया, जब चटर्जी स्वयं सीबीआई की जांच के घेरे में थे।
सर्वोच्च न्यायालय में गत बुधवार को शाह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति आलम को 12 जनवरी के फैसले को याद करते हुए आत्मविवेचना करनी चाहिए।
अमित शाह की याचिका में किया गया दरख्वास्त हालांकि आदेश को याद करने तक ही सीमित है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि दोनों न्यायमूर्ति चटर्जी एवं आलम को इस मामले पर सुनवाई और आदेश जारी करने से खुद को बचना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि "यदि न्यायमूर्ति आलम को पता था कि न्यायमूर्ति चटर्जी स्वत: इसके योग्य नहीं हैं, तब उन्हें खुद को मामले की सुनवाई करने से बचाना चाहिए था।"
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति चटर्जी पेंशन कोष घोटाला मामले में गाजियाबाद जिला कोर्ट में सीबीआई जांच के दायरे में थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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