मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज होगी
इन घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी चिंतित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को जारी किए है।
भार्गव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक शाला में मध्यान्ह भोजन में सुधार लाने के मकसद से एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें निरीक्षण अधिकारी खामियों, समस्याओं की टीप अंकित करें। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जिन खामियों का टीप में जिक्र हो उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। रजिस्टर में अंकित टीप को शाला प्रभारी को हर माह की पांच तारीख को विकासखंड स्त्रोत समन्वय को भेजना होगी।
भार्गव की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में किसी तरह की लापरवाही और दूषित खाना बनाने को आपराधिक प्रकरण माना जाएगा और संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। गड़बड़ी की शिकायत पाए जाने पर संबंधित जिलों के कलेक्टर व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मौके पर जाकर 24 घंटे के भीतर जांच प्रतिवेदन देना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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