'ट्रेजरी घोटाले' पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कथित 'ट्रेजरी घोटाले' की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने संबंधी अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम़ दोशित तथा न्यायमूर्ति सुधीर कुमार कटरियार की खंडपीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार की अर्जी दी थी।
गौरतलब है कि इसी खंडपीठ ने गत 15 जुलाई को अरविंद कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोषागारों से बिल के बिना धन की निकासी मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था।













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