काचरू मामला : हिमाचल सरकार को नोटिस जारी
पिछले सप्ताह स्थानीय अदालत ने 16 महीने की हिरासत के बाद अरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया था।
नोटिस जारी करते हुए न्यायाधीश डी.डी. सूद ने पूछा, "आरोपियों को दी गई जमानत क्यों नहीं रद्द की जानी चाहिए?"
अदालत ने सरकार एवं आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश सूद ने सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि आरोपी- अजय वर्मा, नवीन वर्मा, अभिनव वर्मा और मुकुल शर्मा सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश हों।
उल्लेखनीय है कि अमन की मौत आठ मार्च 2009 को अंतिम वर्ष के चार छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद हो गई थी। यह घटना कांगड़ा जिले के टांडा शहर स्थित राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज में हुई थी। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे।
धर्मशाला की त्वरित अदालत ने 17 जुलाई को सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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