गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी बरी
आरोपी अब्दुल कयूम शेख को वर्ष 2007 में दुबई से यहां लाया गया था। उस पर 12 मार्च 1997 को गुलशन कुमार की हुई हत्या और 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप था।
वकील राम पावडे ने आईएएनएस से कहा, "शिवड़ी त्वरित अदालत के न्यायाधीश एस.जी.कानबरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर सका और इस आधार पर उसे बरी कर दिया।"
पावडे ने कहा कि फिर भी चूंकि शेख (50) अभी भी मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में आरोपी है, लिहाजा वह तत्काल मुक्त नहीं हो पाएगा।
ज्ञात हो कि सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार की 13 वर्ष पहले अंधेरी में एक मंदिर के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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