महाराष्ट्र के महाविद्यालयों को प्रधानाचार्य नियुक्त करने का आदेश
नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के निजी महाविद्यालयों को अगले छह महीनों के भीतर योग्य एवं काबिल प्रधानाचार्यो की नियमित नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा कि इस समय सीमा में और ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, "हमें अपने अकादमिक शिक्षण संस्थानों और छात्रों के स्तर में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।"
इसके अलावा न्यायालय ने महाविद्यालयों में वर्ष 2010-11 के लिए छात्रों के दाखिले की अनुमति दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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