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निरुपमा की मां की जमानत याचिका खारिज

रांची। दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की पत्रकार निरुपमा पाठक की हत्या के आरोप में जेल में बंद निरुपमा की मां सुधा पाठक की जमानत याचिका झारखंड की एक अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि निरुपमा का शव 29 अप्रैल को उसके ही घर से बरामद किया गया था। शुरू में यह मामला आत्‍महत्‍या का माना जा रहा था, लेकिन छानबीन के बाद यह ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मामला ऑनर किंलिंग का है या आत्‍महत्‍या।

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मामले की प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने निरुपमा की मां सुधा को गिरफ्तर किया था। कोडरमा जिले के अतिरिक्त जिला न्यायधीश न्यायमूर्ति नित्यानंद सिंह ने सुधा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुधा के वकील अरूण मिश्रा ने बताया कि वह अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। उनको अपनी बेटी की ही मौत के मामले में फंसाया गया है।

गौरतलब है कि निरुपमा की मां को गत तीन मई को बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का कहना था कि निरुपमा गर्भवती थी और उसने आत्महत्या की है। उधर, निरुपमा के पुरुष मित्र प्रियभांशु ने आरोप लगाया था कि निरुपमा की हत्या परिजनों द्वारा ही की गई है क्योंकि उसका परिवार दोनों के संबंधों के खिलाफ था।

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