वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त पट्टों की समीक्षा होगी
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री शनिवार को उदयपुर के टीआरआई में लोगों के अभाव अभियोगों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि वास्तविक पात्र व्यक्ति का पट्टा निरस्त हो गया है तो उसका वन समिति एवं वन विभाग के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा तथा पट्टा निरस्त होने पर सख्त कार्रवाई भी की जायेगी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत जिन्हें पट्टे नहीं मिले हैं उन प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। ऐसे लगभग 30 हजार दावों को दिखलाया जा रहा है। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान गिर्वा एवं झाड़ोल क्षेत्र से आयी जनजातीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया तथा कहा कि जॉब कार्ड के आधार पर वे ग्रामसेवक एवं विकास अधिकारी से कार्य की मांग करें ताकि रोजगार उपलब्ध हो सके।
उन्होंने टी.आर.आई. में खाली पड़ी भूमि पर कमरे बनाने के प्रस्ताव तैयार कराने तथा बन्द कमरों का सामान व्यवस्थित कर कमरे छात्रों के लिए खाली कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इन कमरों में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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