पैन कार्ड विवरण न देने पर बंद हो सकता है बैंक खाता
अदालत ने उस उपभोक्ता को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया, जिसके खाते को एचडीएफसी बैंक ने पैन कार्ड विवरण न उपलब्ध होने के कारण बंद कर दिया था।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बी.ए.जैदी ने कहा, "इन स्थितियों में खाता बंद करने के लिए एचडीएफसी बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"
आयोग रमेश चंद द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। रमेश चंद का तर्क था कि चूंकि बैंक ने उनकी सहमति के बगैर खाते को बंद कर दिया था, इसलिए अपूर्ण वित्तीय आदान-प्रदान के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है।
रमेश चंद ने अदालत से इसलिए संपर्क किया था ताकि वह बैंक को निर्देश दे कि वह फिर से उनके खाते को चालू कर दे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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