पाकिस्तानी नागरिकों को दीर्घकालिक वीजा देने पर विचार (लीड-1)
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 मई को जारी गजट अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार भारत में स्थायी रूप से रहने और भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट की वैधता के बगैर भी दीर्घकालिक वीजा दिया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ वे पाकिस्तानी नागरिक ही दीर्घकालिक वीजा के योग्य माने जाएं जो 31 दिसंबर या उससे पहले भारत आने को हैं।
इस मसले पर विदेश मंत्रालय व कानून मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। अधिनियम 1920 के अनुसार पासपोर्ट के नियम-तीन (भारत में प्रवेश) के प्रावधानों के तहत 15 मई को जारी अधिसूचना के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
नियम के अनुसार उन पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाई जा सकती है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू व सिख) से ताल्लुक रखते हों।
दीर्घकालिक वीजा की पात्रता के लिए ये श्रेणियां तय की गई हैं- वह पाकिस्तानी महिला जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो औ भारत में रह रही हो। वह भारतीय महिला जिसने पाकिस्तानी नागरिक से विवाह किया हो और विधवा होने या तलाक के बाद भारत लौटना चाहती हो तथा पाकिस्तान में उसे आश्रय देने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं हो और मामला अति सहानुभूति का हो।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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